करदाताओं के लिए आधार कार्ड को उनके पैन कार्ड से जोड़ने की समय सीमा समाप्त होने में कुछ ही सप्ताह बचे हैं। समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है, लेकिन अगर कोई अंतिम समय में लिंकिंग के लिए आवेदन करता है, तो उसे 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए करदाताओं को समय सीमा न भूलने की याद दिलाई और उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे इसे चूकते हैं, तो परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आयकर विभाग ने ट्वीट किया, “आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों द्वारा, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते, 30.06.2023 को या उससे पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। कृपया अपना पैन और आधार आज ही लिंक करें।”
यदि करदाता समय सीमा तक अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो उन्हें कुछ दंड भुगतने होंगे:
1. उनका पैन कार्ड इन-एक्टिव या काम करना बंद कर देगा।
2. जब उनकी आय से टैक्स काटा या एकत्र किया जाएगा है, तो उसकी दर हाई रहेगी।
3. उन्हें कोई पेंडिंग टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा और उन रिफंड पर ब्याज भी नहीं दिया जाएगा।
यह जांचने के लिए कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से ऑनलाइन जुड़ा हुआ है या नहीं, इन स्टेप्स को फॉलो करें:
1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल की वेबसाइट पर जाएं।
2. होमपेज पर “क्विक लिंक्स” नाम का सेक्शन देखें और उस पर क्लिक करें।
3. “लिंक आधार स्टेटस” वाले विकल्प को ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
4. अगले पेज पर आपको दो खाली फ़ील्ड दिखाई देंगे जहां आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा।
5. संख्या दर्ज करने के बाद, स्टेटस की जांच करने के लिए सर्वर की प्रतीक्षा करें।
6. अगर आपका आधार और पैन पहले से ही लिंक हैं, तो एक संदेश दिखाई देगा, जिसमें लिखा होगा, “आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से लिंक है।”
7. अगर लिंक नहीं हैं, तो एक संदेश कहेगा “पैन आधार से लिंक नहीं है।” उन्हें लिंक करने के लिए, “लिंक आधार” विकल्प पर क्लिक करें।
8. यदि लिंक करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है, तो आपको एक संदेश दिखाई देगा, जिसमें लिखा होगा, “आपका आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध वैरिफाई के लिए UIDAI को भेज दिया गया है।”
9. आप होमपेज पर वापस जाकर और “लिंक आधार स्टेटस” लिंक पर क्लिक करके बाद में स्टेटस की जांच कर सकते हैं।